US सिटिजनशिप और इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने H-1B रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को मजबूत करने और धोखाधड़ी के जोखिमों को कम करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025 (FY 2025) H-1B कैप के लिए एक फाइनल नियम का ऐलान किया है। USCIS के मुताबिक यह नियम सभी के लिए निष्पक्षता और समान अवसर सुनिश्चित करता है। वित्त वर्ष 2025 के लिए एच-1बी वीजा आवेदन जमा करने की प्रक्रिया छह मार्च से शुरू होगी।
USCIS डायरेक्टर यूआर एम जद्दोउ का कहना है कि इन क्षेत्रों में सुधार से याचिकाकर्ताओं और लाभार्थियों के लिए H-1B का चयन ज्यादा न्यायसंगत हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन से लेकर अंतिम निर्णय तक H-1 B प्रक्रिया पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगी। इन सुधारों का मकसद पूरे H-1B कार्यक्रम को बढ़ाना, इसे ज्यादा पारदर्शी, कुशल और धोखाधड़ी गतिविधियों से मुक्त बनाना है।
एच -1 बी वीजा आवेदनों को अब व्यक्तिगत आवेदकों के आधार पर गिना और स्वीकार किया जाएगा। यहां तक कि अगर एक व्यक्ति विभिन्न कंपनियों के लिए कई आवेदन दाखिल करता है, तो उन्हें पासपोर्ट नंबर जैसे उनके व्यक्तिगत क्रेडेंशियल्स के आधार पर एक आवेदन के रूप में गिना जाएगा। इसके साथ ही इस प्रक्रिया का मकसद यह सुनिश्चित करना शामिल है कि प्रत्येक लाभार्थी के पास चयनित होने का समान मौका होगा, भले ही उनकी ओर से पेश रजिस्ट्रेशन की संख्या कुछ भी हो।
वित्त वर्ष 2025 की शुरुआती रजिस्ट्रेशन अवधि से हर लाभार्थी के लिए वैध पासपोर्ट जानकारी या वैध यात्रा दस्तावेज़ जानकारी देना जरूरी होगा। फाइनल रूल H-1 बी कैप के अधीन कुछ याचिकाओं पर अनुरोधित रोजगार शुरुआती तारीख के मामले में जरूरतों को दिखाता है, जो प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के 1 अक्टूबर के बाद रिक्वेस्टेड स्टार्ट डेट्स के साथ दाखिल करने की इजाजत देता है।
उन्होंने बताया कि अगर रजिस्ट्रेशन कंटेंट गलत है तो USCIS H-1B याचिकाओं को अस्वीकार या रद्द कर सकता है। फायनेंशियल ईयर 2025 H-1 B कैप के लिए शुरुआती रजिस्ट्रेशन का समय 6 मार्च, 2024 से 22 मार्च, 2024 तक रहेगा। इस अवधि के दौरान, संभावित याचिकाकर्ताओं चयन प्रक्रिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रत्येक लाभार्थी को रजिस्टर्ड करने और प्रत्येक लाभार्थी के लिए संबंधित रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान करने के लिए USCIS ऑनलाइन अकाउंट का उपयोग करना चाहिए।
जद्दोउ के मुताबिक USCIS 28 फरवरी को ऑर्गनाइजेशनल अकाउंट लॉन्च करेगा, जिससे H-1B रजिस्ट्रेशन, याचिका और संबंधित फॉर्म पर सहयोग की परमिशन मिलेगी। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही नॉन-कैप एच-1बी याचिकाओं के लिए फॉर्म I-129 और फॉर्म I-907 की ऑनलाइन फाइलिंग भी उसी तारीख से शुरू होगी।
H-1B वीजा एक गैर-आप्रवासी वीजा है, जो अमेरिकी कंपनियों को सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता के लिए विदेशी कर्मचारियों को रखने की अनुमति देता है। टेक्नोलॉजी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए इस पर निर्भर रहती हैं। H-1B वीजा तीन साल के लिए जारी किया जाता है और इसे अगले तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
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