अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) विभाग ने अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए इन्वेस्टमेंट और रेवेन्यू की लिमिट बढ़ाने का फैसला किया है। यह बढोतरी 1 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय उद्यमी नियम के तहत लागू होगी।
2017 में स्थापित यह नियम होमलैंड सिक्योरिटी को गैर नागरिक उद्यमियों को एक निश्चित अवधि तक ऑथराइज्ड स्टे प्रदान करने का पैरोल अधिकार देता है। लाभ लेने वाले उद्यमियों को दिखाना होगा कि उनके स्टार्टअप में तेजी से ग्रोथ करने और रोजगार देने की क्षमता है और वह अमेरिकी लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है।
उद्यमी पैरोल मिलने पर अपने स्टार्टअप के लिए काम करने को अधिकृत हो जाएंगे। अगर उनके परिजनों को भी पैरोल मिलता है तो वे भी अमेरिका में काम करने के लिए रोजगार प्राधिकरण में आवेदन करने के भी पात्र होंगे।
नियम में बदलाव के बाद, प्रारंभिक आवेदन के लिए उद्यमियों को दिखाना होगा कि उनके स्टार्टअप में क्वालिफाइड निवेशकों से कम से कम 311,071 डॉलर (जो अभी 264,147 डॉलर है) का निवेश हो और उसमें तेजी से ग्रोथ करने और रोजगार पैदा करने की पर्याप्त क्षमता हो। अगर सरकारी अनुदान मिला हो तो यह कम से कम 124,429 डॉलर (अभी 105,659 डॉलर) होना चाहिए।
यूएससीआईएस ने प्रेस रिलीज में आगे बताया कि यदि स्टार्टअप आंशिक रूप से निवेश सीमा या अनुदान मानदंडों को पूरा करता हो तो उसे ग्रोथ और नौकरियां पैदा करने की वैकल्पिक और विश्वसनीय क्षमता के सबूत प्रदान करने होंगे। हालांकि बदलाव के बाद भी आवेदन शुल्क पहले की तरह ही रहेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय उद्यमी नियम के तहत दूसरे अधिकृत प्रवास के लिए उद्यमी को दिखाना होगा कि स्टार्टअप को योग्य निवेशकों से या सरकारी अनुदान से कम से कम 622,142 डॉलर प्राप्त हुए हों, जिसकी सीमा अभी 528,293 डॉलर है। इसके अलावा कम से कम पांच नौकरियां देने के अलावा 622,142 डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल किया हो।
यूएससीआईएस ने विज्ञप्ति में बताया कि योग्य निवेशक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या संगठन से है, जिसका सफल स्टार्टअप में महत्वपूर्ण निवेश का इतिहास रहा हो। पिछले पांच वर्षों में उन्होंने स्टार्टअप में इक्विटी या कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के जरिए कम से कम 746,571 डॉलर का निवेश किया हो। इतना ही नहीं, इनमें से कम से कम दो स्टार्टअप ने पांच योग्य नौकरियां दी हों या 20 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि के साथ 622,142 डॉलर का रेवेन्यू हासिल किया हो।
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