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सिंगापुर एयरलाइंस भारतीय दंपती को इसलिए करेगा 2 लाख रुपये का भुगतान!

मामले में आदेश पारित करते हुए तेलंगाना के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एयरलाइंस को भारतीय जोड़े को 'मानसिक पीड़ा' के लिए 2,040 पाउंड (213,585 भारतीय रुपये) का भुगतान करने का आदेश दिया।

सांकेतिक तस्वीर / Image : NIA

दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना की उपभोक्ता अदालत ने सिंगापुर एयरलाइंस को आदेश दिया है कि वह सेवा में कमी और मानसिक प्रताड़वा के एवज में एक भारतीय दंपती को 2 लाख रुपये का भुगतान करे। बिजनेस क्लास श्रेणी में स्वचालित रिक्लाइनर सीटों में खराबी के कारण सिंगापुर एयरलाइंस को यात्रा व्यय से अधिक राशि चुकानी पड़ेगी।
 
जानकारी के अनुसार तेलंगाना के एक पुलिस प्रमुख रवि गुप्ता और उनकी पत्नी ने एयरलाइंस पर इसलिए मुकदमा किया क्योंकि उन्हें बिजनेस क्लास की प्रत्येक सीट के लिए 66,750 रुपये (लगभग 800 डॉलर) का भुगतान करने के बावजूद स्वचालित रिक्लाइन सुविधा के साथ सीटों को मैन्युअल तरीके से समायोजित करना पड़ा।

यात्रा में असुविधा और शारीरिक-मानसिक परेशानी का यह मामला पिछले साल इसी महीने का है। श्री गुप्ता अपनी पत्नी के साथ हैदराबाद से ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे। उन्हें सिंगापुर के लिए अपनी फ्लाइट बदलनी पड़ी। दोनों सिंगापुर एयरलाइंस की जिस फ्लाइट में बिजनेस क्लास में चढ़े उसकी सीटें स्वाचालित होने के बाद भी खराब थीं। लिहाजा दंपती को सीटें खुद एडजस्ट करनी पड़ीं। यही नहीं इस कारण पति-पत्नी को पूरी यात्रा जागते हुए चिंता में करनी पड़ी। 

जब गुप्ता दंपती ने कंपनी से इस बारे में शिकायत की तो उन्हे (प्रत्येक को) 10,000 फ़्रीक्वेंट फ़्लायर मील या लॉयल्टी पॉइंट की पेशकश की गई। मगर जोड़े ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अपनी शिकायत निवारण के लिए कानूनी रास्ता अपनाने का विकल्प चुना।

मामले में आदेश पारित करते हुए तेलंगाना के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एयरलाइंस को भारतीय जोड़े को 'मानसिक पीड़ा' के लिए 2,040 पाउंड (213,585 भारतीय रुपये) का भुगतान करने का आदेश दिया।
 

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