दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने प्राकृतिक और आकस्मिक मृत्यु के मामले में मृतक के परिजनों को वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए ब्लू-कॉलर भारतीय श्रमिकों को एक नये बीमा पैकेज की पेशकश की है।
ब्लू-कॉलर वर्कर का मतलब उन श्रमिकों से है जो विशेष रूप से कृषि, विनिर्माण, निर्माण, खनन या रखरखाव क्षेत्रों में कठिन शारीरिक श्रम करते हैं। इस तरह के कामगार पुराने चलने के अनुसार नीली कॉलर वाली शर्ट पहनते थे। इसीलिए इन्हे ब्लू-कॉलर वर्कर कहा जाता है। इस वर्ग के श्रमिकों को अत्यधिक शारीरिक थकान झेलनी पड़ती है।
मीडिया से साझा जानकारी के अनुसार दुबई में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने भारतीय ब्लू-कॉलर श्रमिकों की भर्ती करने वाली प्रमुख कंपनियों और बीमा सेवा प्रदाताओं के बीच एक पैकेज तय करने के लिए कई बैठकें की थीं।
दूतावास की ओर से यह कदम तब उठाया गया जब देखा गया कि अधिकांश कंपनियां अपने कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा और श्रमिक मुआवजा (कार्य-संबंधी चोटें और मृत्यु) एक योजना के तहत कर रही हैं। हालांकि कर्मचारियों की प्राकृतिक मृत्यु के लिए कोई अनिवार्य बीमा कवरेज नहीं है और इसीलिए मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों/आश्रितों को प्राकृतिक मृत्यु के मामलों में कोई मुआवजा नहीं मिलता।
बीमा प्रदाता गर्गश इंश्योरेंस सर्विसेज LLC और ओरिएंट इंश्योरेंस PJSC ब्लू-कॉलर श्रमिकों और अन्य कर्मचारियों के लिए किसी भी कारण (प्राकृतिक या आकस्मिक) मृत्यु को कवर करने के लिए जीवन सुरक्षा योजना (LPP) जारी करने पर सहमत हुए। LPP 1 मार्च से प्रभावी है। योजना कैसे लागू की जाएगी, इसके नियम और शर्तें कंपनियों और बीमा सेवा प्रदाताओं के बीच तय की गईं।
LPP के लॉन्च पर महावाणिज्यदूत सतीश सिवन ने कहा कि भारतीय समुदाय का कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक वर्ष में श्रमिकों की बड़ी संख्या में प्राकृतिक मृत्यु के मामलों को ध्यान में रखते हुए और प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में मृतक के परिवार को कुछ वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए भारत का महावाणिज्य दूतावास, दुबई सभी कंपनियों को LPP पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। LPP प्रति वर्ष AED 37 के न्यूनतम प्रीमियम पर उपलब्ध है।
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