वॉशिंगटन में टैक्स बचाने के लिए रिश्वत देने के मामले में भारतीय अमेरिकी बिजनेसमैन अरमान अमीरशाही को सजा सुनाई गई है। 46 वर्षीय अरमान को 18 महीने के प्रोबेशन और 200 घंटों की कम्युनिटी सर्विस की सजा सुनाई गई है।
न्याय विभाग की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि इस मामले के अन्य आरोपी कैपिटल हाइट्स के एंथनी मेरिट, डीसी में टैक्स एंड रेवेन्यू ऑफिस के पूर्व मैनेजर विंसेंट स्लेटर, बिजनेसमैन चार्ल्स झोऊ, आंद्रे डी मोया, दावोद जाफरी को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है।
बताया गया कि इन चार कारोबारियों ने अपने कॉन्सर्ट वेन्यू, नाइट क्लब और बार का टैक्स बचाने के लिए टैक्स ऑफिसर स्लेटर के साथ मिलकर साजिश रची थी। इन्होंने मेरिट के जरिए स्लेटर को रिश्वत पहुंचाई, जिसने बदले में इनका टैक्स कम करके दिखा दिया। ऐसा पांच साल तक चलता रहा। इनकी कारगुजारी की वजह से सरकारी खजाने को 30 लाख अमेरिकी डॉलर का चूना लगा।
अरमान अमीरशाही, झोऊ, स्लेटर पहले ही अपने जुर्म कबूल कर चुके हैं। मेरिट को 110 महीने जेल की सजा सुनाई जा चुकी है। उसके अलावा डी मोया को 30 महीने, स्लेटर को 27 महीने, जाफरी को 24 महीने की सजा हो चुकी है। झोऊ को पांच साल प्रोबेशन की सजा दी गई है। इनकी संपत्ति भी जब्त करने के आदेश दिए गए हैं। स्लेटर ने दिसंबर 2017 में इस्तीफा दे दिया था।
अब अटॉर्नी मैथ्यू ग्रेव्स, एफबीआई स्पेशल एजेंट डेविड स्कॉट, डीसी इंस्पेक्टर जनरल डेनियल लूकास और डीसी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ग्लेन ली ने अरमान अमीरशाही को सजा का ऐलान किया है। अरमान को 18 महीने के प्रोबेशन और 200 घंटे की कम्युनिटी सर्विस के अलावा एक साल तक घर में नजरबंद रहना होगा। उसे सिर्फ नौकरी, धार्मिक कार्यक्रमों, इलाज और इमरजेंसी में ही बाहर जाने की इजाजत होगी।
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