भारत में आम चुनाव की घोषणा हो चुकी हैं। चुनाव नजदीक आने के साथ अनिवासी भारतीयों (NRI) के लिए अपने चुनावी अधिकारों का प्रयोग करने का अवसर लोकतंत्र में निहित है। भारत में आम चुनाव लोकसभा के लिए उम्मीदवारों को नामांकित करते हैं। मतदान 19 अप्रैल से 1 जून के बीच सात चरणों में निर्धारित है। इस चुनाव में अनिवासी भारतीय भी अधिकारपूर्वक शामिल हो सकते हैं।
विदेश में रहने वाला प्रत्येक भारतीय नागरिक, जिसने विदेशी नागरिकता हासिल नहीं की है और चुनावी वर्ष के 1 जनवरी तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है वह मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन पात्र है। यानी मतदान कर सकता है।
मतदाता सूची में नामांकन के लिए पात्र NRI को अपने पासपोर्ट में बताए गए भारत में निवास स्थान के अनुरूप निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) को फॉर्म 6A भरकर जमा कराना होगा। यह फॉर्म ERO को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है या निर्दिष्ट पते पर डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है।
आवेदन प्राप्त होने पर ERO फॉर्म 6A में दिए गए विदेशी पते पर मेल के माध्यम से आवेदक को अपने निर्णय के बारे में सूचित करेगा। साथ ही फॉर्म में दिये गये मोबाइल नंबर पर एक SMS भी भेजेगा। इसके अतिरिक्त मतदाता सूची सार्वजनिक जांच के लिए संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध है।
आवेदन प्रक्रिया के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इनमें हल्की पृष्ठभूमि के साथ हालिया पासपोर्ट आकार की आवेदक की तस्वीर और विवरण प्रदर्शित करने वाले प्रासंगिक पासपोर्ट पृष्ठों की स्व-सत्यापित (सेल्फ अटेस्टेड) फोटोकॉपी और वैध वीजा वाला पृष्ठ शामिल है।
एक बार सफलतापूर्वक नामांकन होने के बाद NRI चुनाव के दिन अपने मूल पासपोर्ट के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र में निर्दिष्ट मतदान केंद्र पर उपस्थित होकर चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
विदेश मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में 1 करोड़ 36 लाख NRI हैं। यदि वे कभी भारत लौटते हैं तो वे अपने सामान्य निवास पर एक सामान्य मतदाता के रूप में रह सकते हैं।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login