अमेरिका के 40 से अधिक मेयर और काउंटी अधिकारियों ने होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (डीएचएस) को पत्र लिखकर प्रवासी कर्मचारियों के लिए एंप्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्युमेंट्स (ईएडी) में छूट की मांग की है। उनकी मांग है कि इन कर्मचारियों के एंप्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्युमेंट्स को फिर से 540 दिनों या उससे अधिक समय का ऑटोमैटिक एक्सटेंशन दिया जाना चाहिए।
पहले इन दस्तावेजों के एक्सटेंशन की समयसीमा 180 दिनों की होती थी। साथ ही एक्सपायर हुए डॉक्युमेंट उनका रिन्यूवल होने तक वैलिड रहते थे। लेकिन यूएससीआईएस ने प्रोसेसिंग में होने वाली देरी को देखते हुए साल 2022 में एक टेंपरेरी फाइनल रूल (टीएफआर) जारी किया था, जिसमें 540 दिनों तक एक्सटेंशन की बात कही गई थी। इस टीएफआर की समयसीमा पिछले साल अक्टूबर में खत्म हो चुकी है। अब फिर से ईएडी की वैलिडिटी पहले की तरह 180 दिनों की हो गई है।
मेयर्स का कहना है कि ऑटोमैटिक एक्सटेंशन न मिलने से हजारों अप्रवासी कामगारों के वर्क ऑथराइजेशन पर तलवार लटक गई है। अगर ऐसा हुआ तो स्थानीय बिजनेस ही नहीं समुदायों को भी भारी आर्थिक नुकसान होगा। प्रवासियों के सामने नौकरी का भीषण संकट खड़ा हो सकता है। ऐसे में इस मुद्दे पर तुरंत कार्यवाही करने की आवश्यकता है।
ये मांग उठाने वालों में न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स, शिकागो के ब्रैंडन जॉन्सन, बॉस्टन के मिशेल वू, डेनवर के माइक जॉन्स्टन समेत अमेरिका के 20 से ज्यादा राज्यों के मेयर शामिल हैं। सिटीज फॉर एक्शन ग्रुप ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि 40 से ज्यादा शहरों के मेयर और काउंटी अधिकारी होमलैंड सिक्योरिटी से अपील करते हैं कि वे वर्क ऑथराइजेशन के ऑटोमैटिक एक्सटेंशन की मांग पर विचार करें ताकि USCIS के बैकलॉग से प्रवासी परिवारों और समुदायों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।
लेटर में वर्क परमिट के रिन्यूवल आवेदनों की प्रोसेसिंग में लंबी देरी पर भी चिंता जताई गई है। बताया गया कि पिछले साल जून तक लगभग 263,000 ईएडी नवीनीकरण आवेदन लंबित थे। इसकी वजह से स्थानीय कारोबारियों को आर्थिक नुकसान की आशंका है, समुदायों के सदस्यों की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है, साथ ही शरण पाने के इच्छुक लोगों की उम्मीदों को भी झटका लग सकता है।
पत्र में कहा गया है कि अगर डीएचएस ऑटोमैटिक एक्सटेंशन में बदलाव को स्थायी तौर पर लागू नहीं करता, तब इस तरह के अस्थायी विस्तार कम से कम तीन साल की अवधि के होने चाहिए ताकि यूएससीआईएस को वर्क परमिट रिन्यूवल के पेंडिंग मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
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